टेस्ला ने गुरुवार को एक अमेरिकी अदालत से उस मुकदमे को खारिज करने का अनुरोध किया जिसमें दावा किया गया था कि इलेक्ट्रिक कार निर्माता ने बिना किसी पूर्व सूचना के सैकड़ों श्रमिकों को नौकरी से निकालकर संघीय कानून का उल्लंघन किया है।
टेस्ला ने ऑस्टिन, टेक्सास (जहां कंपनी स्थित है) में संघीय अदालत में दायर एक दस्तावेज में कहा कि जिन कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया, उन्होंने रोजगार से संबंधित कानूनी विवादों को मध्यस्थता में लाने और सामूहिक मुकदमों में भाग लेने से परहेज करने के लिए वैध समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे।
टेस्ला ने कहा कि यदि मामला अदालत में भी रहता है, तो इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी खराब प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को निकालकर और पूर्व सूचना की आवश्यकता वाली छंटनी न करके केवल “सही आकार” ले रही थी।
वादी पक्ष के वकीलों ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
संघीय श्रमिक समायोजन एवं पुनर्प्रशिक्षण अधिसूचना (WARN) अधिनियम के तहत व्यवसायों को सामूहिक छंटनी के बारे में श्रमिकों को कम से कम 60 दिन पहले सूचित करना आवश्यक है, जब तक कि यह छंटनी प्राकृतिक आपदाओं या “अप्रत्याशित व्यावसायिक परिस्थितियों” के कारण न हुई हो।
जून में टेस्ला के दो पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर मुकदमे में कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि उसने राष्ट्रव्यापी स्तर पर कार्यबल के सफाए के तहत स्पार्क्स, नेवादा स्थित अपने गिगाफैक्ट्री में 500 से अधिक श्रमिकों को अचानक नौकरी से निकालकर कानून का उल्लंघन किया है।
वादीगण संयुक्त राज्य अमेरिका में सभी पूर्व टेस्ला कर्मचारियों के लिए वर्ग कार्रवाई का दर्जा मांग रहे हैं, जिन्हें मई या जून में बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया था।
पिछले सप्ताह, वादीगण ने टेस्ला को कथित रूप से कर्मचारियों से एक या दो सप्ताह के वेतन के बदले कंपनी पर मुकदमा करने के अधिकार को त्यागने वाले विच्छेद समझौतों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहने से रोकने के लिए एक याचिका दायर की थी।
कंपनी ने गुरुवार को दाखिल अपने दस्तावेज़ में कहा कि वह नियमित रूप से बर्खास्त कर्मचारियों से छूट पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए कहती है, और यह समझौता उचित है क्योंकि मुकदमा दायर होने के बाद किसी भी कर्मचारी से हस्ताक्षर करने के लिए नहीं कहा गया। कुछ अदालतों ने पाया है कि मुकदमा लंबित रहने के दौरान कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षरित छूट पत्र अमान्य हैं।
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