नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बुधवार को एक फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को इस साल नीट-सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा आयोजित नहीं करने का आदेश दिया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने एनएमसी का निर्णय उन्होंने कहा कि यह “काफी न्यायसंगत” है और उन्होंने परीक्षा कैलेंडर में छेड़छाड़ करने से इनकार कर दिया।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों की याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता रखने वाले डॉक्टर दे सकते हैं।
शीर्ष अदालत ने 19 जुलाई को राहुल बलवान सहित 13 डॉक्टरों की याचिका पर एनएमसी को नोटिस जारी किया था।
राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशियलिटी (NEET-SS) एमडी, एमएस और डीएनबी जैसी स्नातकोत्तर डिग्री या सुपर-स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए समकक्ष योग्यता रखने वाले डॉक्टर दे सकते हैं।