शिलांग, मेघालय शिक्षा मंत्री रक्कम ए संगमा घोषणा की कि राज्य स्कूल शिक्षा बोर्ड 2025 से कक्षा 10 की दो परीक्षाएँ शुरू करेगा। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (एमबीओएसई) 2011 एसएसएलसी परीक्षा नियमों में संशोधन के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अगले साल दो माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र (एसएसएलसी) परीक्षा आयोजित करेगा। इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों को बोर्ड परीक्षा पास करने का दूसरा मौका देना है।
संगमा ने कहा, “2025 की शुरुआत से, एमबीओएसई प्रत्येक वर्ष दो एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। पहली परीक्षा फरवरी या मार्च की शुरुआत में होगी, और दूसरी परीक्षा में सभी या कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को एक से दो महीने के भीतर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो मई में होगी।”
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के चल रहे कार्यान्वयन के अनुरूप है और इसे प्रयासों के बीच बर्बाद होने वाले समय को कम करके छात्रों की सहायता करने के लिए बनाया गया है।
कैबिनेट ने 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष से वैकल्पिक पेपर या 'बेस्ट ऑफ फाइव पेपर' को खत्म करने के फैसले को भी मंजूरी दी थी, इसका मतलब है कि 2026-2027 तक सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सभी छह विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।
कैबिनेट ने मेघालय पब्लिक स्कूल सेवा नियम, मेघालय अधीनस्थ जल संसाधन इंजीनियरिंग सेवा नियम, 2024 और किसान सशक्तिकरण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी।
संगमा ने कहा, “2025 की शुरुआत से, एमबीओएसई प्रत्येक वर्ष दो एसएसएलसी बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। पहली परीक्षा फरवरी या मार्च की शुरुआत में होगी, और दूसरी परीक्षा में सभी या कुछ विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को एक से दो महीने के भीतर फिर से परीक्षा देने का मौका मिलेगा, जो मई में होगी।”
शिक्षा मंत्री ने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) के चल रहे कार्यान्वयन के अनुरूप है और इसे प्रयासों के बीच बर्बाद होने वाले समय को कम करके छात्रों की सहायता करने के लिए बनाया गया है।
कैबिनेट ने 2026-2027 शैक्षणिक वर्ष से वैकल्पिक पेपर या 'बेस्ट ऑफ फाइव पेपर' को खत्म करने के फैसले को भी मंजूरी दी थी, इसका मतलब है कि 2026-2027 तक सभी छात्रों को बोर्ड परीक्षा में सभी छह विषयों में उत्तीर्ण होना होगा।
कैबिनेट ने मेघालय पब्लिक स्कूल सेवा नियम, मेघालय अधीनस्थ जल संसाधन इंजीनियरिंग सेवा नियम, 2024 और किसान सशक्तिकरण आयोग (संशोधन) विधेयक, 2024 को भी मंजूरी दी।