नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल सरकार को झटका देते हुए उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह सीबीआई जांच की स्थिति रिपोर्ट से “बहुत परेशान” है, जिसमें कोलकाता पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र करने और आरजी कर अस्पताल में अपराध स्थल को सुरक्षित करने के तरीके में गंभीर खामियां पाई गई हैं, जहां 9 अगस्त को एक डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की गई थी।
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब कलकत्ता हाईकोर्ट में मूल याचिकाकर्ता के वकील ने राज्य पुलिस पर तलाशी और जब्ती के लिए विचित्र प्रक्रिया अपनाने का आरोप लगाया और आरोप लगाया कि अपराध स्थल को जानबूझकर बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया ताकि उपद्रवी महत्वपूर्ण सबूत नष्ट कर सकें। सीजेआई ने वकील से कहा, “आप जो बता रहे हैं, वह सबसे बड़ी चिंता का विषय है। सीबीआई खुद इस बात से बहुत चिंतित है कि ऐसा हुआ है।”
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “सीबीआई जांच कर रही है… कि क्या अपराध स्थल के साथ छेड़छाड़ की गई थी, क्या साक्ष्य नष्ट किए गए थे और क्या कोई अन्य व्यक्ति (गिरफ्तार किए गए लोगों के अलावा) इसमें शामिल था।”
सीबीआई की जांच से संकेत मिलता है कि न्याय होगा: सुप्रीम कोर्ट
हमारे लिए इस समय कुछ भी बताना उचित नहीं होगा, क्योंकि इससे संदिग्धों को सबूत नष्ट करने का मौका मिल सकता है। सीबीआई क्या कर रही है, इसका आज खुलासा करने से जांच की दिशा प्रभावित होगी। हम सीबीआई की आगे की जांच के बारे में भी नहीं बता सकते,” सुप्रीम कोर्ट की बेंच में जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।
पीठ ने पीड़िता के माता-पिता और रेजिडेंट डॉक्टरों, जो अपराध के बाद से न्याय के लिए आंदोलन कर रहे हैं, को आश्वासन दिया कि जांच से संकेत मिलता है कि न्याय होगा और अपराध के अपराधियों को सजा मिलेगी।
पीठ ने कहा, “हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं कि सीबीआई द्वारा की जा रही आगे की जांच का उद्देश्य पूर्ण सत्य को उजागर करना है तथा गिरफ्तार किए गए आरोपियों के अलावा जो भी अन्य सुराग सामने आ सकते हैं, उन्हें उजागर करना है। हम इसे यहीं रखेंगे, ताकि जांच को जोखिम में न डाला जाए।” तृणमूल द्वारा प्रमुख जांच एजेंसी पर लगातार निशाना साधने के मद्देनजर पीठ की यह टिप्पणी महत्वपूर्ण प्रतीत होती है।
आरजी कार और कोलकाता के अन्य अस्पतालों के वरिष्ठ डॉक्टरों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता करुणा नंदी ने कहा कि वरिष्ठ डॉक्टरों के पास ऐसे सबूत हैं जो स्पष्ट रूप से जघन्य अपराध और वित्तीय अनियमितताओं के बीच संबंध स्थापित करते हैं। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे सीबीआई को अगली तारीख पर सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जांच की स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दें।
पीठ ने कहा, “प्रिंसिपल के अलावा एसएचओ को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वह सीबीआई की हिरासत में है और जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आ सकते हैं। सीबीआई ने उन सभी सवालों का विशेष रूप से जवाब दिया है जो हम सभी ने पिछली सुनवाई के दौरान उठाए थे, जिसमें यह भी शामिल था कि क्या पोस्टमार्टम के लिए चालान और वैधानिक प्रपत्र प्रस्तुत किया गया था, पोस्टमार्टम के लिए कोलकाता पुलिस ने क्या दस्तावेज प्रस्तुत किए थे।”
